जबलपुर।
थाना बरेला में दिलीप मेहता उम्र 67 वर्ष निवासी राजुल आरकेट रसल चौक जबलपुर थाना ओमती एवं गिरीश कुररिया उम्र 48 साल निवासी म.न. 232 संजीवनी नगर थाना गढ़ा के द्वारा लिखित शिकायत पत्र उनके मालिकाना हक की भूमि खसरा नंबर 279 रकबा 1.66 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 181 रकबा 4.71 हे. कुल रकबा 6.37 हे. मौजा सालीवाडा न.ब. 485 प.ह.न. 51 राजस्व मंडल खमरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि षडयंत्र पूर्वक कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर छलकपट किये जाने हेतु लिखित शिकायत की गयी थी।
शिकायत जांच पर पाया गया कि दिलीप मेहता एवं गिरीश कुरारिया ं की मालिकाना हक की भूमि खसरा नंबर 279 रकबा 1.66 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 181 रकबा 4.71 हे. कुल रकबा 6.37 हे. मौजा सालीवाडा नब 485 पहन. 51 राजस्व मंडल खमरिया तहसील , जिला जबलपुर है जिसे दिलीप मेहता ने भूमि स्वामी भगवान सिंह पटेल से दिनांक 17-02-2016 को पंजीकृत कर विक्रय पत्र के माध्यम से ई-स्टाम्प, से तीन करोड पन्द्रह लाख रूपये चैक से भुगतान करते हुये क्रय किया है तथा गिरीश कुररिया द्वारा इसी संपत्ति खसरा नम्बर 279 एवं 181 कुल रकबा 6.37 हे. भूमि को दिनांक 12-6-2009 को भूमि मालिक वीरेन्द्र पटेल से इक्तालीस लाख सोलह हजार रूपये मे दिनांक 12-6-2009 को क्रय की गई थी जिसका नामांतरण कराया गया था।
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वीरेन्द्र पटेल को पावर ऑफ अटर्नी देने वाली श्रीमती सियाबाई पटेल की मृत्यु सन् 2015 में हो गई थी एवं दिलीप मेहता को रजिस्ट्री करने वाले भगवान सिंह पटेल की मृत्यु सन् 2020 में हो गई है। इसके बाद भी इसी जमीन जिसका खसरा नंबर 279 एवं 181 कुल रकबा 6.37 है. है भूमि को वीरेन्द्र आमंगावकर के द्वारा, राकेश गुप्ता एवं नीरज जैन पक्ष में दिनांक 21-1-2009 को फर्जी अनुबंध पत्र तैयार किया जिसमे वीरेन्द्र आमगांवकर द्वारा वीरेन्द्र पटेल बनकर दिनांक 20-2-2009 से 16-2-2022 तक 36 बार में 37 लाख 51 हजार रूपये लिया गया है। वीरेन्द्र पटेल द्वारा फर्जी अनुबंध के मुताबिक राकेश गुप्ता एवं नीरज जैन के पक्ष में रजिस्टी नहीं की गयी तब राकेश गुप्ता एवं नीरज जैन के द्वारा एक वाद दिनांक 18-2-2022 को माननीय न्यायालय में लगाया जिसमे दिनांक 14.-5-2022 को राजीनामा दोनो पक्षों मे हो गया और न्यायालय से डिकरी हो गई उसी आधार पर जिला नाजिर नाजरात विभाग जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा दिनांक 25.7.2022 को राकेश गुप्ता एवं नीरज जैन के नाम पर रजिस्टी कर दी गयी जिस पर राकेश गुप्ता एवं नीरज जैन के द्वारा दिनांक 12. 8.2022 को नामातरण करवा लिया है।
वीरेन्द्र आमगांवकर को जो पावर ऑफ अटर्नी श्रीमती सियाबाई पटेल द्वारा दिनांक 29.11.2008 को दी गई थी उसी पावर आफ अटर्नी पर आरोपी वीरेन्द्र आमगांवकर द्वारा खसरा नंबर 279 एवं 181 की रजिस्टी गिरीश कुररिया को दिनांक 12.6.2009 को की थी एवं उसी खसरा नंबर 279 एवं 181 की रजिस्टी राकेश गुप्ता एवं नीरज जैन को फर्जी अनुबंध पत्र तैयार कर छल एवं धन की हानि पहुंचाकर रजिस्टी की है।
वीरेन्द्र आमगावकर द्वारा अपनी पहचान बदलने के लिये एक फर्जी पेन कार्ड एवं बोटर आई डी बीरेन्द्र पटेल आत्मज भगवान सिंह पटेल के नाम से कूटरचना करके बनवाया है। वीरेन्द्र आमगांवकर पिता राजेन्द्र सिंह आमगांवकर के द्वारा छल कपट करते हुये फर्जी अनुबंध पत्र तैयार कर न्यायालय में झूठा शपथ पत्र दिया गया है।
वीरेन्द्र आमगांवकर द्वारा दिलीप मेहता एवं गिरीश कुररिया को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आशय से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करना पाये जाने पर धारा 420, 419, 467, 468, 471 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी बीरेन्द्र अमगांवकार पिता राजेन्द्र अमगांवकर निवासी कुदन रेसीडेंसी मण्डला रोड चौथा मील थाना बरेला की तलाश जारी है।