पांच चीनी उत्पादों पर पांच सालों के लिए लगाई गयी एंटी-डंपिंग-ड्यूटी
जानिए आखिर क्या है मामला..???
केंद्र सरकार ने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और स्थानीय विनिर्माताओं को सस्ते आयात से बचाने के लिए पांच चीनी सामानों पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क यानी एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने इस संबंध में अलग-अलग अधिसूचना जारी की है। इसके तहत एल्यूमीनियम के कुछ फ्लैट रोल्ड उत्पादों, सोडियम हाइड्रोसल्फाइट, सिलिकान सीलेंट, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कंपोनेंट आर- 32 और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मिश्रण पर शुल्कलगाया गया है।
यह शुल्क वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा डायरेक्टोरेट जनरल आफ ट्रेडरेमेडीज की सिफारिशों के बाद लगाए गए हैं। डीजीटीआर ने अलग-अलग जांच में पाया है कि इन उत्पादों को भारतीय बाजारों में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप डंपिंग हुई है।
डीजीटीआर ने कहा कि डंपिंग से घरेलू उद्योगों को नुकसान हुआ है। सीबीआईसी ने घरेलू विनिर्माताओं कोसस्तेचीनी आयात से बचाने के लिए सीकेडी, एसकेडी में ट्रेलरों के लिए एक व्हीकल कंपोनेंट-एक्सल पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह ईरान, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से कैलक्लाइंड जिप्सम पाउडर के आयात पर भी पांच साल के लिए शुल्कलगाया गया है।