जीएसटी काउंसिल की 56 वीं मीटिंग में 12% और 28 % टैक्स स्लैब हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी
विकास की कलम/नई दिल्ली (एजेंसी)।
जीएसटी को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा परिवर्तन किया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 12 और 28 फीसदी का टैक्स स्लैब खत्म करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सिर्फ पांच फीसदी और 18 फीसदी के टैक्स लागू होंगे। इसके बाद दैनिक जरूरत की चीज सस्ती हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा कि इसका मकसद आम आदमी को राहत देना है। परिषद ने तम्बाकू और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की नई स्लैब को मंजूरी दी।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘हमने स्लैब कम कर दिए हैं। अब केवल दो स्लैब होंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं।' सीतारमण ने कहा कि ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर कर की कड़ी समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है...श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है। किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ -साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा। अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों को प्रमुखता दी जाएगी।
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निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर जीएसटी पूरी तरह से कम कर दिया गया है। जिन वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, वे हैं हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान।
जिन वस्तुओं पर जीएसटी 5 से घटाकर शून्य कर दिया गया है, वे हैं
अल्ट्रा-1 - हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर। सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य होगा। यानी रोटी हो या पराठा, सब पर शून्य।
जीएसटी 12% से घटाकर 18% या 5% कर दिया गया है-
नमकीन, खाद्य पदार्थ बुज्जिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्न फ्लेक्स, मक्खन, घी, ये सभी 5% के दायरे में हैं।
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28% से घटाकर 18%
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