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भाजपा में कमजोर पड़ा अनुशासन आज होटल से सीधे सदन पहुचेंगे भाजपा पार्षद!



भाजपा में कमजोर पड़ा अनुशासन
आज होटल से सीधे सदन पहुचेंगे भाजपा पार्षद!




जबलपुर । 
शपथ ग्रहण समारोह के फौरन बाद और नगर निगम अध्यक्ष पद चुनाव के ठीक पहले भाजपा को अपने पार्षदों की जिस तरह से बाड़े बंदी करने पड़ी उसने शहरवासियों को चौंका दिया. जिसके बाद शहर में चर्चा आम रही है अब भाजपा में अनुशासन कमजोर पड़ चुका है, उसे अपने नेताओं पर भरोसा नहीं रहा है, जिसके चलते भाजपा को भी इतने बड़े पैमाने पर बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है. सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद शहर के एक आलीशान होटल में नजरबंद किये गये भाजपा पार्षद आज उस बाड़े से निकल कर सीधे नगर निगम सदन पहुंचेंगे. नगर निगम अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद ही उन्हें किसी से मिलने और घर जाने की इजाजत मिलेगी. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खेमा अध्यक्ष पद के लिये बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिये सोमवार रात और मंगलवार को पूरा दिन हाथ पैर मारता नजर आया. वहीं तीसरी तरफ नगर निगम प्रशासन नगर निगम सदन के पहले सम्मिलन, अध्यक्ष और अपील समिति की तैयारी में जुटा रहा. आज सुबह १०.३० से चुनाव की प्रक्रिया शुरु होगी.

आज ही आएगा नतीजा......


नगर पालिक निगम अध्यक्ष और अपील समिति के चयन के लिए प्रथम सम्मिलन आज १० अगस्त को नगर निगम सभागार में आयोजित किया गया है. अध्यक्ष और अपील समिति के निर्वाचन की प्रक्रिया सुबह १०.३० बजे नाम निर्देशन पत्रों की प्रस्तुति के साथ शुरू होगी और दोपहर १२ से १ के बीच गुप्त मतदान होगा। वहीं आज ही रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। सम्मिलन में पीठासीन अधिकारी की सहायता के लिए दल का गठन किया गया है. दल में एसडीएम पीके सेन गुप्ता, एसडीएम जेपी यादव, अपर आयुक्त महेश कोरी, अपर आयुक्त आरपी मिश्रा, विधि अधिकारी राजीव अनुभोरे, सहायक आयुक्त आशीष शर्मा, कार्यालय अधीक्षक दिलीप दुबे और प्रकाश श्रीवास्तव शामिल हैं।

जोड़तोड़ का खेल जारी............


जहां एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है की उसके खेमे में ३४ पार्षद हैं. वहीं भाजपा के ०७ पार्षद उसके सम्पर्वâ में हैं. तो वहीं भाजपा का दावा है की कांग्रेस के ०३ पार्षद उसके सम्पर्वâ में है. वहीं कुल मिलाकर ४८ पार्षद उसके पास हैं.

७ दिन में बनेगी एमआईसी.....


आज नगर निगम अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद से मेयर इन काउंसिल के लिये जोड़तोड़ का दौर शुरु हो जाएगी. गौरतलब है की नगर निगम अधिनियम १९५६ के तहत स्पीकर के निर्वाचन की तारीख से सात दिन के भीतर निर्वाचित पार्षदों में से मेयर को मेयर इन काउंसिल का गठन भी करना पड़ेगा।

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