बाल विवाह कराया या सहयोग किया तो सीधे जेल,
जबलपुर में उड़नदस्ते गठित; टेंट-कैटरर्स से लेकर सभी होंगे जिम्मेदार
(जिला स्तरीय कंट्रोल रूम दूरभाष नंबर 0761-2625527 पर कोई भी नागरिक बाल विवाह की सूचना दे सकता है नाम गोपनीय रखा जाएगा)
जबलपुर / विकास की कलम
अक्षय तृतीया पर बाल विवाह को रोकने के लिए कलेक्टर दीपक सक्सेना के नेतृत्व में जिले में अभियान चलाया जा रहा है। जिले में विशेष उड़नदस्ते गठित किए गए हैं। और परियोजना कार्यालयों को कंट्रोल रूम में बदला गया है, ताकि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले, तो तुरंत कार्रवाई हो सके। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस बार अगर किसी ने बाल विवाह कराया या सहयोग किया, तो उसे सीधे जेल होगी।
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उड़नदस्तों की निगरानी, हर सूचना पर त्वरित कार्रवाई
कलेक्टर श्री सक्सेना ने आदेश जारी किया है कि जिले में सभी विवाह आयोजनों के दौरान विशेष निगरानी रखी जाए। मैरिज हॉल संचालक, टेंट व्यवसायी, बैंड-बाजा, कैटरिंग सेवाएं और पंडित-मौलवी को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे विवाह के पहले सुनिश्चित करें कि विवाह में शामिल वर और वधु की उम्र कानूनी सीमा के भीतर है। अगर किसी भी आयोजन में वधु की उम्र 18 वर्ष से कम और वर की उम्र 21 वर्ष से कम पाई जाती है, तो आयोजकों के साथ-साथ सभी जुड़े हुए व्यक्तियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के आयोजन में इस प्रथा को बढ़ावा देने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हर इंतजाम पर रखी जा रही पैनी नजर
जिले में बाल विवाह की शिकायत प्राप्त करने हेतु शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम स्तर पर सूचना दल भी गठित किये गये हैं। सूचना दलों में पंच, सरपंच, सचिव, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा शौर्य दल, स्व-सहायता समूह एवं मातृ सहयोगिनी समिति के सदस्यों को शामिल किया गया है। ये संबंधित क्षेत्र में निगरानी रखेंगे तथा बाल विवाह होने की आशंका पर सूचना देने हेतु उत्तरदायी होंगे। साथ ही कलेक्टर श्री सक्सेना ने मैरिज हॉल, टेंट हाउस, बैंड-बाजा, कैटरर्स, पंडित और मौलवियों तक को निर्देशित किया है। कोई भी विवाह आयोजन से पहले वर-वधु की उम्र जांचे बिना कोई कदम न उठाएं। वरना बाल विवाह की स्थिति में आयोजन से जुड़े हर व्यक्ति पर कार्रवाई तय है। वहीं कलेक्टर ने उड़नदस्तों का गठन किया है। ये उड़नदस्ते जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाएंगे और बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। अगर कहीं बाल विवाह का आयोजन होता है, तो उड़नदस्ता संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर घटनास्थल पर पहुंचकर आयोजन को रुकवाएगा और विवाह को शून्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
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जेल और जुर्माना दोनों तय
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होने पर विवाह अवैध माना जाएगा। ऐसा करने पर दोषियों को 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ऐसा विवाह कानूनी रूप से शून्य घोषित कर दिया जाएगा।