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सद्भावना भवन पर प्रशासन ने लिया आधिपत्य नोटिस की समयावधि खत्म होने पर कार्रवाई,क्रिश्चियन मिशनरी का मामला

  सद्भावना भवन पर प्रशासन ने लिया आधिपत्य
नोटिस की समयावधि खत्म होने पर कार्रवाई,क्रिश्चियन मिशनरी का मामला



जबलपुर ।अपर कलेक्टर न्यायालय के आदेश पर मध्यप्रदेश शासन के राजस्व विभाग के नाम दर्ज की गई यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी की १ लाख ७० हजार ३२८.७ वर्ग फुट भूमि पर बने व्यावसायिक भवनों पर पुर्नप्रवेश की प्रारंभ की गई कार्यवाही के तहत कब्जा खाली करने दिये गये नोटिस की समयावधि पूरी हो जाने पर जिला प्रशासन द्वारा आज गुरुवार की दोपहर सद्भावना भवन को अपने अधिपत्य में ले लिया गया है।सद्भावना भवन पर कब्जा लेने की यह कार्यवाही तहसीलदार रांझी श्याम नन्दन चंदेले के नेतृत्व में की गई और इसे सील कर दिया गया। तहसीलदार रांझी द्वारा १९ अक्टूबर को नोटिस जारी कर सद्भावना भवन सहित चार संस्थानों को राजस्व विभाग के नाम दर्ज की गई इस भूमि से सात दिन के भीतर कब्जा खाली करने के निर्देश दिये गये थे। शेष तीन संस्थानों में विकास आशा केंद्र, भारतीय खाद्य निगम और इंडियन ओवरसीज शामिल हैं। 

मांगा था कुछ दिन का समय...................

तहसीलदार रांझी के मुताबिक इन चार संस्थानों में से विकास आशा केंद्र, भारतीय खाद्य निगम एवं इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत नोटिस के जबाब में कब्जा खाली करने के लिये कुछ दिन का समय मांगा गया है। उन्होंने बताया कि मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई को देखते हुये विकास आशा केंद्र को तथा शासकीय संस्थान और आम जनता से जुड़े होने के कारण भारतीय खाद्य निगम एवं इंडियन ओवरसीज बैंक को कब्जा खाली करने कुछ दिनों की मोहलत प्रदान की गई है।

तहसीलदार रांझी को दिया था आदेश...............

ज्ञात हो कि अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा २३ सितंबर को जारी आदेश में यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी मार्फत पी सी सिंह की सिविल स्टेशन नजूल ब्लॉक नम्बर ४ के प्लाट नम्बर १५/१, १५/८, १५/९, १५/१०, १५/१५, १५/१६, १५/१७, १५/३०, १५/३१ और १५/४२ की कुल १ लाख ७० हजार ३२८.७ वर्ग फुट भूमि का लीज प्रकरण खारिज कर मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रांझी को दिये गये थे।

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