Vikas ki kalam,जबलपुर न्यूज़,Taza Khabaryen,Breaking,news,hindi news,daily news,Latest Jabalpur News

कंफ्यूज न हों.. यहां जाने क्या..खुला..क्या बन्द..

कंफ्यूज न हों..
यहां जाने क्या..खुला..क्या बन्द..


जबलपुर मध्यप्रदेश

दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे

रेस्टारेंट, भोजनालय एवं खान-पान की दुकानों को क्षमता की 50 प्रतिशत उपस्थिति तक रात 9 बजे तक खोले जाने की अनुमति

जिला दंडाधिकारी ने जारी किया कोरोना कर्फ्यू में छूटों को लेकर संशोधित आदेश


जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कोरोना कर्फ्यू में दी गई छूटों के संबंध में आज रविवार को संशोधित आदेश जारी किया है। संशोधित आदेश में 31 मई को जारी किये गये आदेश की जबलपुर महानगर की छूट, नगर पालिका परिषद की छूट और ग्राम पंचायत की छूट संबंधी कंडिकाओं को विलोपित कर दिया गया है। वहीं आदेश में 3 जून को जारी उस आदेश को भी निरस्त कर दिया गया है जिसमें एक दिन बांये और एक दिन दायें के फार्मूले पर दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने की की अनुमति दी गई थी।

संशोधित आदेश के अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर संपूर्ण जिले में सभी दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। आदेश में होटल, रेस्टारेंट, ढाबा, भोजनालय, खान-पान की दुकानों एवं दूध की दुकानों को भी बैठक क्षमता के पचास प्रतिशत की उपस्थिति तक रात्रि 9 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। 

आदेश में कहा गया है कि होटल, भोजनालय, ढाबा, खान-पान की दुकानें, रेस्टारेंट को दी गई इस छूट के अनुसार स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाने का दायित्व संबंधित कार्यपालिक दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं नगरीय निकाय के कर्मचारियों की रहेगा। इसका सुपर विजन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, नगर निगम आयुक्त एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करेंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में कोविड अनुकूल का पालन न करने पर दुकानदार एवं ग्राहक दोनों पर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही कोविड के नियमों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित बाजार के व्यापारी संघ के पदाधिकारियों की भी होगी। 

विवाह में शामिल हो सकेंगे अधिकतम 40 व्यक्ति:-

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार विवाह समारोह में अब दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 40 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दंडाधिकारी को अतिथियों के नाम की सूची एवं कार्यक्रम स्थल की जानकरी कम से कम दो दिन पहले देना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह में कोविड नियमों के उल्लंघन की दशा में आयोजनकर्ता, वर-वधु तथा आयोजन स्थल के मालिक के विरूद्ध मामूली कार्यवाही की जायेगी। 

जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना कर्फ्यू के छूट संबंधी आज जारी किया गया संशोधित आदेश सोमवार 14 जून से लागू होगा तथा आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश में साफ किया गया है कि कोरोना कफ्र्यू में दी गई छूटों एवं प्रतिबंधित गतिविधियों के बारे में 31 मई को जारी शेष मूल आदेश यथावत रहेगा।

Post a Comment

If you want to give any suggestion related to this blog, then you must send your suggestion.

Previous Post Next Post