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अवैध फ्लैक्स लगाने पर हाइकोर्ट सख्त,अब होर्डिंग जेन्ट्री गेट पर अवैध विज्ञापन लगाने पर होगी एफआईआर

अवैध फ्लैक्स लगाने पर हाइकोर्ट सख्त,अब होर्डिंग जेन्ट्री गेट पर अवैध विज्ञापन लगाने पर होगी एफआईआर

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जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शील नागू एवं मनिंदर सिंह भट्टी की युगलपीठ ने आउटडोर एडवरटाइजर्स एसोसिएशन की याचिका पर निर्णय देते हुए यह व्यवस्था दी है कि यदि नगर निगम द्वारा विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों को आवंटित विज्ञापन पलकों पर यदि कोई अनाधिकृत विज्ञापन चस्पा करता है तो एजेंसियों को अधिकार होगा कि वे संबंधित पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाएं। पुलिस को संबंधित थाने को निर्देशित किया गया है कि वह प्रकरण की विवेचना कर सेक्शन १७३ के अंतर्गत उचित कार्रवाई करें।
इसमें कोई चूक होने पर यह व्यवस्था दी गई है कि संबंधित एजेंसी प्रकरण पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाएं जो सेक्शन १५४ (३) के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वह सूचना प्राप्ति पर मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन रूल २०१७ एवं मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट १९५६ के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए ऐसे अवैध विज्ञापनों को अलग करें तथा यह भी निर्देश दिया गया है कि वे एवं कलेक्टर जबलपुर इस विषय में की गई कार्यवाही की मासिक रिपोर्ट न्यायालय के संज्ञान में लाएं। इस निर्णय के पश्चात विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा विज्ञापन पलकों पर किए जाने वाले कब्जो पर पूर्ण अंकुश लगेगा। इस मामले में आउटडोर एडवरटाइजर्स एसोसिएशन का पक्ष अधिवक्ता संकल्प कोचर द्वारा रखा गया।

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