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हेट स्पीच मामले में पुलिस को फटकार



नई दिल्ली ।

 दिसंबर 2021 में दिल्ली में धर्म संसद में हेट स्पीच केस पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार को कड़ा रुख देखने को मिला। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर नाराजगी व्यक्त की है। केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट बरस पड़ा।  सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि धर्म संसद 19 दिसंबर 2021 को हुई थी तब इसके पांच महीने बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई। 

शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस से तल्ख लहजे में पूछा कि एफआईआर दर्ज होने के 8 माह बाद भी जांच कहां तक पहुंची। मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। कितने लोगों से पूछताछ की गई। मामले में क्या कदम उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से केस में की गई कार्रवाई को लेकर कई सवाल किए। 

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारी से दो हफ्ते में मांगी स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस को दो हफ्ते के अंदर कोर्ट में केस को लेकर जानकारी देनी होगी। 

बता दें कि दिल्ली में 19 दिसंबर 2021 को दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित धर्म संसद कार्यक्रम में हेट स्पीच का मामला सामने आया था। जिसके बाद एसक्यूआर इलियास और फैसल अहमद ने कथित हेट स्पीच की शिकायत दर्ज कराई थी। इन दोनों ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि दिसंबर 2021 में गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास बनारसीदास चांदीवाला सभागार में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित  कार्यक्रम में हेट स्पीच के जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काया गया था। इससे इलाके में दहशत फैल गई। 



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