जबलपुर।
नगर निगम जबलपुर के कमिश्नर हाई कोर्ट मैं व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की बेंच ने नगर निगम के हाका गैंग कर्मचारी लक्ष्मण बरुआ की याचिका में दिए निर्देश नियमों के साथ १२ जनवरी को उपस्थित होने के निर्देश याचिकाकर्ता लक्ष्मण बरुआ की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने न्यायालय में बताया कि याचिकाकर्ता हाका गैंग कर्मचारी है २००२ में हाका गैंग कर्मचारियों को वार्ड सुपरवाइजर क्लास ३ पोस्ट पर पदोन्नति दी गई थी किंतु उसे पदोन्नति ना देने के कारण उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर हाईकोर्ट ने २००४ में आदेश दिया था कि जैसे ही पद उपलब्ध हो तथा प्रतिबंध खत्म हो याचिकाकर्ता को प्रमोशन दिया जाए जिस के पालन में याचिकाकर्ता को नोटिस राइटर के पद पर पदोन्नति दी गई जिसे हाईकोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी गई थी की नोटिस राइटर का पद चतुर्थ श्रेणी का पद है तथा चतुर्थ श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के पद पर पदोन्नति देना नियम विरुद्ध आज सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से उनके अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किए की हाका गैंग की प्रमोशन पोस्ट नोटिस राइटर है किंतु वे नियम बताने में असमर्थ रहे इसलिए न्यायालय नगर निगम कमिश्नर को नियम के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए हैं तथा तिथि १२ जनवरी को नियत की है