जबलपुर।
प्रधानमंत्री के विरूध्द अपशब्द टिप्पणी करने के मामले में जेल में निरूध्द कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री राजा पटैरिया की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को आरोपी के लिए पुनः एक माह पश्चात जमानत अर्जी दायर करने के रास्ते खोल दिए।
जमानत अर्जी पर शासकीय अधिवक्ता द्वारा कड़ा विरोध करने के उपरांत अर्जी पर सुनवाई कर रहे जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने गंभीर मामला माना और जमानत का लाभा देने से इंकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्री पटैरिया ने गतदिनों देश के प्रधानमंत्री की हत्या संबंधित अपशब्द कह कर टिप्पणी की थी।