Vikas ki kalam,जबलपुर न्यूज़,Taza Khabaryen,Breaking,news,hindi news,daily news,Latest Jabalpur News

सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं आपत्तिजनक सन्देश डालना अब पड़ेगा भारी कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबन्धात्मक आदेश.

सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं आपत्तिजनक
सन्देश डालना अब पड़ेगा भारी
कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबन्धात्मक आदेश.



जबलपुर - जिला दंडाधिकारी एव कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आज एक आदेश जारी कर जिले की राजस्व सीमा के भीतर व्हाट्स अप, फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर कोरोना को लेकर भ्रामक, आपत्तिजनक और उद्वेलित करने वाली सूचनाओं, सन्देश, आडियो-वीडियो एवं फोटो को शेयर करने , फारवर्ड करने एवं कमेंट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है । 

        प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया कि असामाजिक तत्वों द्वारा कोरोना को लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक एवं झूठी खबरें फैलाकर आम लोगों में भय का वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है । साथ ही किसी धर्म अथवा सम्प्रदाय के प्रति आपत्तिजनक बातें होने की संभावना भी है । इससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित हो सकती है ।

       जिला दंडाधिकारी ने आम जनता के बीच भय का वातावरण न बने तथा इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों पर विधिसम्मत कार्यवाही की जा सके इसके लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर कोरोना तथा धर्म एवं सम्प्रदाय को लेकर व्हाट्स अप, फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के सभी माध्यमों पर भ्रामक, आपत्तिजनक एवं उद्वेलित करने वाले सन्देश, फोटो एवं आडियो-वीडियो को शेयर करने, पोस्ट करने, फारवर्ड करने और कमेंट करने पर रोक लगा दी है ।

           जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिले में लागू हो गया है तथा आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा । आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।



Post a Comment

If you want to give any suggestion related to this blog, then you must send your suggestion.

Previous Post Next Post