क्या है पब्लिक सेफ्टी पॉलिसी के खास बिंदु
प्रदेश में हर दिन 100 या उससे ज्यादा लोगों के आवाजाही वाले निजी संस्थानों के लिए यह लाइसेंस अनिवार्य होगा कि उन्हें अपने संस्थान में निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का पालन करना होगा। वाणिज्यिक, औद्योगिक, धार्मिक, चिकित्सा, शिक्षा और दूसरे संस्थानों के प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी कि वह हाई क्वालिटी के कैमरे लगाकर लोगों की सुरक्षा की निगरानी करें। पॉलिसी में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि पुलिस को किसी भी समय ऐसे संस्थानों में प्रवेश का अधिकार होगा, और वह निरीक्षण कर सकेगी कि संस्थान में सुरक्षा मानदंडों का पालन हो रहा है या नहीं।
सरकार ने तय किया है कि शहरी क्षेत्रों में आबादी वाले इलाकों और संस्थानों में लोगों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाए। यही कारण है कि अब इसको अनिवार्य करने के लिए सरकार पॉलिसी लाने की तैयारी में है।
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