ये कैसा आदेश..??
बाज़ार में गुड़ रखकर..
मख्खियों से लॉक डाउन की उपेक्षा...
कोरोना संक्रमण को रोकने सर्व सहमति एवं जिला कलेक्टर जबलपुर के आदेश से रविवार को लॉक डाउन पारित किया गया। लेकिन जबलपुर शहर में इस रविवार के लॉक डाउन के दौरान शराब दुकानों की शटर खुली रहना अपने आप मे किसी मजाक से कम नही है। जनता पूरी शिद्दत से जिला कलेक्टर के आदेश मान रही है। पर क्या शराब दुकान खुलना इतनी जरूरी है की लॉक डाउन में बाजार बंद लेकिन शराब दुकान खुली है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री भरत यादव ने कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 28 जून रविवार को अनलॉक-1 के तहत दी गई छूट में एक दिवस का विराम देने संबंधी एक आदेश आज जारी किया है।
क्या अति आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आ गयी... शराब...
आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अति आवश्यक वस्तुएं तथा दूध, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि की दुकानें खुली रहेंगी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी। लेकिन इस दिन जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे।
गौरतलब हो की इस आदेश में कहीं भी शराब दुकानों के खोले जाने का जिक्र नही किया गया है।
दो पहिया-चार पहिया-प्रतिबंधित
तो शराब दुकान खोलने का क्या उद्देश्य..
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रविवार को दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा। किन्तु इस विराम से अति आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी डियूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। इन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आई कार्ड) रखना अनिवार्य होगा। हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन से गंतव्य तक पहुंचने वाले निजी वाहन, आटो रिक्शा, टैक्सी को छूट रहेगी। यात्रियों की टिकट ही पास के रूप में मान्य रहेगी।
एक तरफ शराब दुकान खोली..
लेकिन लेने पहुंचे तो दंडात्मक कार्यवाही की बात...
जिला दंडाधिकारी ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। आदेश 28 जून को प्रभावशील होगा तथा 29 जून को पूर्व की भांति गतिविधियां पुन: संचालित होगी।
दारू दुकान के साथ चखना वालों की बल्ले बल्ले...
जिला दंडाधिकारी ने रविवार लॉक डाउन पालन करने की अपील की..
लेकिन शराब दुकान खुले होने की ख़बर लगते ही। लॉक डाउन की बात धरि की धरी रह गयी। लोग अपने घरों से निकले शराब खरीदी....और फिर चखने के जुगाड़ में इधर-उधर घूमने लगे। बाकी भी के कहाँ पीछे रहने वाले थे । उन्होंने भी दुकानों की शटर आधी आधी खोलकर ग्राहकों को पूर्ण संतुष्ट किया।
नोट-विकास की कलम अपने पाठकों से अनुरोध करती है कि आप अपने सुझाव हम तक जरूर भेजें..
ताकि आने वाले समय मे हम आपकी मदद से और भी बेहतर कार्य कर सकें। साथ ही यदि आपको लेख अच्छा लगे तो इसे ओरों तक भी पहुंचाए।
विकास की कलम
चीफ एडिटर
विकास सोनी
लेखक विचारक पत्रकार
बाज़ार में गुड़ रखकर..
मख्खियों से लॉक डाउन की उपेक्षा...
कोरोना संक्रमण को रोकने सर्व सहमति एवं जिला कलेक्टर जबलपुर के आदेश से रविवार को लॉक डाउन पारित किया गया। लेकिन जबलपुर शहर में इस रविवार के लॉक डाउन के दौरान शराब दुकानों की शटर खुली रहना अपने आप मे किसी मजाक से कम नही है। जनता पूरी शिद्दत से जिला कलेक्टर के आदेश मान रही है। पर क्या शराब दुकान खुलना इतनी जरूरी है की लॉक डाउन में बाजार बंद लेकिन शराब दुकान खुली है।
नगर सीमा क्षेत्र में में सभी गतिविधियों पर रहेगा विराम । जनरल स्टोर, फल, सब्जी की दुकानें और निजी दफ्तर रहेंगे बंद।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री यादव ने जारी किया आदेश।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री भरत यादव ने कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 28 जून रविवार को अनलॉक-1 के तहत दी गई छूट में एक दिवस का विराम देने संबंधी एक आदेश आज जारी किया है।
क्या अति आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आ गयी... शराब...
आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अति आवश्यक वस्तुएं तथा दूध, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि की दुकानें खुली रहेंगी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी। लेकिन इस दिन जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे।
गौरतलब हो की इस आदेश में कहीं भी शराब दुकानों के खोले जाने का जिक्र नही किया गया है।
दो पहिया-चार पहिया-प्रतिबंधित
तो शराब दुकान खोलने का क्या उद्देश्य..
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रविवार को दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा। किन्तु इस विराम से अति आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी डियूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। इन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आई कार्ड) रखना अनिवार्य होगा। हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन से गंतव्य तक पहुंचने वाले निजी वाहन, आटो रिक्शा, टैक्सी को छूट रहेगी। यात्रियों की टिकट ही पास के रूप में मान्य रहेगी।
एक तरफ शराब दुकान खोली..
लेकिन लेने पहुंचे तो दंडात्मक कार्यवाही की बात...
जिला दंडाधिकारी ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। आदेश 28 जून को प्रभावशील होगा तथा 29 जून को पूर्व की भांति गतिविधियां पुन: संचालित होगी।
दारू दुकान के साथ चखना वालों की बल्ले बल्ले...
जिला दंडाधिकारी ने रविवार लॉक डाउन पालन करने की अपील की..
लेकिन शराब दुकान खुले होने की ख़बर लगते ही। लॉक डाउन की बात धरि की धरी रह गयी। लोग अपने घरों से निकले शराब खरीदी....और फिर चखने के जुगाड़ में इधर-उधर घूमने लगे। बाकी भी के कहाँ पीछे रहने वाले थे । उन्होंने भी दुकानों की शटर आधी आधी खोलकर ग्राहकों को पूर्ण संतुष्ट किया।
नोट-विकास की कलम अपने पाठकों से अनुरोध करती है कि आप अपने सुझाव हम तक जरूर भेजें..
ताकि आने वाले समय मे हम आपकी मदद से और भी बेहतर कार्य कर सकें। साथ ही यदि आपको लेख अच्छा लगे तो इसे ओरों तक भी पहुंचाए।
विकास की कलम
चीफ एडिटर
विकास सोनी
लेखक विचारक पत्रकार