जानिए क्या है..
पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना
कैसे मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमें शहरी क्षेत्रों के छोटे-छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें पथ विक्रेताओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करने वाली "प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि" योजना सहायक होगी। योजना में भारत सरकार 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान दे रही है, शेष अनुदान राज्य सरकार देगी। इस प्रकार शहरी पथ विक्रेताओं को बैंक से बिना गारंटी के 10 हजार रूपए का ब्याज मुक्त ऋण मिल सकेगा।
कैसे मिलेगा लाभ
पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत नगरीय क्षेत्र में पथ विक्रेताओं का ऑनलाइन पंजीयन हो सकेगा। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पंजीयन नि:शुल्क होगा।
कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए सरकार द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत शहर के पथ विक्रेताओं का व्यवसाय बढ़ाने एवं उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए सरकार द्वारा दस हजार रुपए का लोन दिया जा रहा है। पथ विक्रेता हितग्राही अपना पंजीयन किसी भी एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। हितग्राही को अपना आधार कार्ड, समग्र आईडी कार्ड, बैंक खाता की छाया प्रति एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा।
जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश
कलेक्टर भरत यादव ने बैंक अधिकारियों को शासन द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य के मुताबिक स्वीकृत प्रकरणों में हितग्राहियों को शीघ्र ऋण वितरित करने के निर्देश दिये है। श्री यादव आज जिला साख समन्वय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत फुटपाथ पर या फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले पात्र हितग्राहियों के दस हजार रूपये तक के ऋण प्रकरण तैयार कर शीघ्र उनके खाते में राशि जमा करने के निर्देश भी बैठक में दिये।
कलेक्टर ने बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं अन्य स्वरोजगार योजनाओं के तहत बैकों को प्रेषित किये गये प्रकरण, स्वीकृत प्रकरण एवं उनमें ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा की। श्री यादव ने नगर निगम तथा अंत्यवसायी समिति के अधिकारियों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के वार्षिक लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिये।
कलेक्टर ने लिया ब्यौरा
श्री यादव ने बैठक में पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ लेने पथ विक्रेताओं द्वारा पोर्टल पर अभी तक ऑनलाइन कराये गये पंजीयन का ब्यौरा लिया। उन्होंने नगर निगम एवं जिलों के अन्य सभी नगरीय निकायों को पंजीयन कराने वाले पथ विक्रेताओं का सत्यापन कर तथा पात्र पथ विक्रेताओं के ऋण प्रकरण अतिशीघ्र बैंकों को भेजने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि पथ विक्रेताओं का जिस बैंक में खाता है उसी बैंक शाखा में ऋण प्रकरण तैयार कर प्रेषित किया जाये।
कलेक्टर ने बैठक में वर्ष 2020-21 में स्वरोजगार योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश भी बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार ऋण योजनाओं में प्रवासी श्रमिकों के न केवल प्राथमिकता से ऋण प्रकरण तैयार कराये जायें बल्कि बैंकों को भी प्राथमिकता देते हुये ऐसे प्रकरणों में ऋण स्वीकृत करना होगा। कलेक्टर ने महिला स्व-सहायता समूहों को व्यवसाय के संचालक में आ रही वित्त संबंधी कठिनाईयों का भी शीघ्र निराकरण करने के निर्देश बैंक अधिकारियों को बैठक में दिये है।
बैठक में जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा, नगर निगम आयुक्त अनूप कुमार, जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी दिनेश त्रिपाठी, नाबार्ड के प्रबंधक संदीप धारकर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक अधिकारी श्री सिंहा, जिला उद्योग के केन्द्र प्रबंधक विनीत रजक भी मौजूद थे।
बैठक में बताया कि पथ विक्रेता आत्म निर्भर निधि योजना के तहत एक जून से प्रारंभ किये गये पथ विक्रेताओं के ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया के तहत अभी तक जिले में 58 हजार से अधिक पथ विक्रेताओं द्वारा अपना पंजीयन कराया जा चुका है। जिले को 30 हजार 843 पथ विक्रेताओं को इस योजना का लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया गया है। केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित इस योजना के तहत चौबीस मार्च के पहले और लॉकडाउन के बाद भी फेरी लगाकर अथवा सड़क किनारे बैठकर व्यवसाय कर रहे लोगों को व्यवसाय के लिये दस हजार रूपये तक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। एक वर्ष के लिये दिेये जाने वाले इस ऋण पर लगने वाले ब्याज की राशि केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी। योजना लॉकडाउन के दौरान वापस आये प्रवासी श्रमिकों को भी यदि उन्होंने पथ विक्रेता के रूप में अपना व्यवसाय शुरू किया है तो इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
नोट-विकास की कलम अपने पाठकों से अनुरोध करती है कि आप अपने सुझाव हम तक जरूर भेजें..
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विकास की कलम
चीफ एडिटर
विकास सोनी
लेखक विचारक पत्रकार
पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना
कैसे मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमें शहरी क्षेत्रों के छोटे-छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें पथ विक्रेताओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करने वाली "प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि" योजना सहायक होगी। योजना में भारत सरकार 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान दे रही है, शेष अनुदान राज्य सरकार देगी। इस प्रकार शहरी पथ विक्रेताओं को बैंक से बिना गारंटी के 10 हजार रूपए का ब्याज मुक्त ऋण मिल सकेगा।
कैसे मिलेगा लाभ
पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत नगरीय क्षेत्र में पथ विक्रेताओं का ऑनलाइन पंजीयन हो सकेगा। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पंजीयन नि:शुल्क होगा।
कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए सरकार द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत शहर के पथ विक्रेताओं का व्यवसाय बढ़ाने एवं उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए सरकार द्वारा दस हजार रुपए का लोन दिया जा रहा है। पथ विक्रेता हितग्राही अपना पंजीयन किसी भी एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। हितग्राही को अपना आधार कार्ड, समग्र आईडी कार्ड, बैंक खाता की छाया प्रति एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा।
पथ विक्रेताओं के प्रकरण तैयार कर शीघ्र जमा की जाये उनके खाते में राशि.. डी एल सी सी के बैठक में कलेक्टर श्री यादव के निर्देश
जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश
कलेक्टर भरत यादव ने बैंक अधिकारियों को शासन द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य के मुताबिक स्वीकृत प्रकरणों में हितग्राहियों को शीघ्र ऋण वितरित करने के निर्देश दिये है। श्री यादव आज जिला साख समन्वय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत फुटपाथ पर या फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले पात्र हितग्राहियों के दस हजार रूपये तक के ऋण प्रकरण तैयार कर शीघ्र उनके खाते में राशि जमा करने के निर्देश भी बैठक में दिये।
कलेक्टर ने बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं अन्य स्वरोजगार योजनाओं के तहत बैकों को प्रेषित किये गये प्रकरण, स्वीकृत प्रकरण एवं उनमें ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा की। श्री यादव ने नगर निगम तथा अंत्यवसायी समिति के अधिकारियों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के वार्षिक लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिये।
कलेक्टर ने लिया ब्यौरा
श्री यादव ने बैठक में पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ लेने पथ विक्रेताओं द्वारा पोर्टल पर अभी तक ऑनलाइन कराये गये पंजीयन का ब्यौरा लिया। उन्होंने नगर निगम एवं जिलों के अन्य सभी नगरीय निकायों को पंजीयन कराने वाले पथ विक्रेताओं का सत्यापन कर तथा पात्र पथ विक्रेताओं के ऋण प्रकरण अतिशीघ्र बैंकों को भेजने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि पथ विक्रेताओं का जिस बैंक में खाता है उसी बैंक शाखा में ऋण प्रकरण तैयार कर प्रेषित किया जाये।
कलेक्टर ने बैठक में वर्ष 2020-21 में स्वरोजगार योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश भी बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार ऋण योजनाओं में प्रवासी श्रमिकों के न केवल प्राथमिकता से ऋण प्रकरण तैयार कराये जायें बल्कि बैंकों को भी प्राथमिकता देते हुये ऐसे प्रकरणों में ऋण स्वीकृत करना होगा। कलेक्टर ने महिला स्व-सहायता समूहों को व्यवसाय के संचालक में आ रही वित्त संबंधी कठिनाईयों का भी शीघ्र निराकरण करने के निर्देश बैंक अधिकारियों को बैठक में दिये है।
बैठक में जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक मिश्रा, नगर निगम आयुक्त अनूप कुमार, जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी दिनेश त्रिपाठी, नाबार्ड के प्रबंधक संदीप धारकर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक अधिकारी श्री सिंहा, जिला उद्योग के केन्द्र प्रबंधक विनीत रजक भी मौजूद थे।
बैठक में बताया कि पथ विक्रेता आत्म निर्भर निधि योजना के तहत एक जून से प्रारंभ किये गये पथ विक्रेताओं के ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया के तहत अभी तक जिले में 58 हजार से अधिक पथ विक्रेताओं द्वारा अपना पंजीयन कराया जा चुका है। जिले को 30 हजार 843 पथ विक्रेताओं को इस योजना का लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया गया है। केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित इस योजना के तहत चौबीस मार्च के पहले और लॉकडाउन के बाद भी फेरी लगाकर अथवा सड़क किनारे बैठकर व्यवसाय कर रहे लोगों को व्यवसाय के लिये दस हजार रूपये तक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। एक वर्ष के लिये दिेये जाने वाले इस ऋण पर लगने वाले ब्याज की राशि केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी। योजना लॉकडाउन के दौरान वापस आये प्रवासी श्रमिकों को भी यदि उन्होंने पथ विक्रेता के रूप में अपना व्यवसाय शुरू किया है तो इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
नोट-विकास की कलम अपने पाठकों से अनुरोध करती है कि आप अपने सुझाव हम तक जरूर भेजें..
ताकि आने वाले समय मे हम आपकी मदद से और भी बेहतर कार्य कर सकें। साथ ही यदि आपको लेख अच्छा लगे तो इसे ओरों तक भी पहुंचाए।
विकास की कलम
चीफ एडिटर
विकास सोनी
लेखक विचारक पत्रकार