ग्रहण पर नहीं कर सकेंगे नर्मदा स्नान...
जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश
हलहारिणी अमावस्या एवं सूर्य ग्रहण पर नर्मदा के घाटों पर आम जनता के
एकत्रीकरण और स्नान प्रतिबंधित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं बचाव के उद्देश्य से हलहरिणी अमावस्या शनिवार 20 जून एवं सूर्यग्रहण रविवार 21 जून को शहर स्थित नर्मदा के सभी घाटों पर आम जनता के एकत्रीकरण और स्नान पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही शनि मंदिर में भी प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
जिला दण्डाधिकारी श्री यादव द्वारा आज इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि जबलपुर नगर स्थित नर्मदा के विभिन्न घाटों जैसे- ग्वारीघाट, उमाघाट, जिलहरी घाट, कालीघाट, तिलवाराघाट, लम्हेटाघाट, भेड़ाघाट एवं सरस्वती घाट में 20 जून एवं 21 जून को स्नान करने एवं आम जनता के एकत्रित होने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही तिलवाराघाट स्थित शनि मंदिर में भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
आगे पढ़ें:- जिला प्रशासन के आयोजन में खिल उठे दिव्यांगों के चेहरे...
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की विहित धाराओं तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से लागू इस आदेश की जानकारी आम लोगों को देने के लिये थाना प्रभारियों और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है। ताकि वे लाउड स्पीकर के माध्यम से जनता को इस आदेश की जानकारी दे सकें।
सूर्य ग्रहण से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
नोट-विकास की कलम अपने पाठकों से अनुरोध करती है कि आप अपने सुझाव हम तक जरूर भेजें..
ताकि आने वाले समय मे हम आपकी मदद से और भी बेहतर कार्य कर सकें। साथ ही यदि आपको लेख अच्छा लगे तो इसे ओरों तक भी पहुंचाए।
विकास की कलम
चीफ एडिटर
विकास सोनी
लेखक विचारक पत्रकार
जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश
हलहारिणी अमावस्या एवं सूर्य ग्रहण पर नर्मदा के घाटों पर आम जनता के
एकत्रीकरण और स्नान प्रतिबंधित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं बचाव के उद्देश्य से हलहरिणी अमावस्या शनिवार 20 जून एवं सूर्यग्रहण रविवार 21 जून को शहर स्थित नर्मदा के सभी घाटों पर आम जनता के एकत्रीकरण और स्नान पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही शनि मंदिर में भी प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
जिला दण्डाधिकारी श्री यादव द्वारा आज इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि जबलपुर नगर स्थित नर्मदा के विभिन्न घाटों जैसे- ग्वारीघाट, उमाघाट, जिलहरी घाट, कालीघाट, तिलवाराघाट, लम्हेटाघाट, भेड़ाघाट एवं सरस्वती घाट में 20 जून एवं 21 जून को स्नान करने एवं आम जनता के एकत्रित होने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही तिलवाराघाट स्थित शनि मंदिर में भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की विहित धाराओं तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से लागू इस आदेश की जानकारी आम लोगों को देने के लिये थाना प्रभारियों और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है। ताकि वे लाउड स्पीकर के माध्यम से जनता को इस आदेश की जानकारी दे सकें।
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विकास की कलम
चीफ एडिटर
विकास सोनी
लेखक विचारक पत्रकार