नई दिल्ली। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषी अंगदान नहीं कर पाएंगे। दिल्ली की एक अदालत ने चारों दोषियों के अंगदान कराने की अनुमति के लिए दायर की गई याचिका खारिज कर दी है। एक एनजीओ ने निर्भया केस के चारों दोषियों से तिहाड़ जेल में मुलाकात करने के लिए इजाजत मांगी थी। यह एनजीओ चारों दोषियों को अंगदान देने के लिए प्रेरित करना चाहता था।
एनजीओ आरएसीओ के संस्थापक राहुल शर्मा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने कहा, मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता का दोषियों से किसी भी कारण से मिलने का आधार नहीं है, इसलिए जेल अधिकारियों को इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने दलील दी, यह कानूनी रूप से सही नहीं है, क्योंकि 14-दिवसीय अवधि केवल कानूनी उपायों का प्रयोग करने और धार्मिक कर्मकांड के लिए है।
उन्होंने कहा, वर्तमान मामले में इसका कोई आधार नहीं है। अगर वे वास्तव में इस नेक काम को चाहते हैं, तो उन्हें उनके परिवार के सदस्यों से संपर्क करना चाहिए। इन दलीलों का विरोध करते हुए आवेदक के वकील ने कहा कि अगर हम उनसे नहीं मिल सकते हैं तो सरकार उनसे पूछ सकती है और हमें इस नेक काम के बारे में उनकी इच्छा बताई जा सकती है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को निर्भया सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले में चार दोषियों के खिलाफ मौत का वारंट जारी किया था।

शुक्रवार, 10 जनवरी 2020

Home
NEW DELHI
top
निर्भया के दोषियों की अंगदान कराने संबंधी याचिका खारिज, NGO जेल में करना चाहता था मुलाकात
निर्भया के दोषियों की अंगदान कराने संबंधी याचिका खारिज, NGO जेल में करना चाहता था मुलाकात
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
नोट-विकास की कलम अपने पाठकों से अनुरोध करती है कि आप अपने सुझाव हम तक जरूर भेजें..
ताकि आने वाले समय मे हम आपकी मदद से और भी बेहतर कार्य कर सकें। साथ ही यदि आपको लेख अच्छा लगे तो इसे ओरों तक भी पहुंचाए।
विकास की कलम
चीफ एडिटर
विकास सोनी
लेखक विचारक पत्रकार
विकास सोनी
एक ओर जहां विकास की कलम के माध्यम से देश के विकास की गौरव गाथा लिखी जाएगी वहीं दूसरी ओर मतलबपरस्तो के लिए विकास की कलम एक जोरदार प्रहार भी साबित होगी
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
If you want to give any suggestion related to this blog, then you must send your suggestion.