- भोपाल के एलएन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने मिड सेशन में फीस बढ़ा दी थी
Dainik Bhaskar
Dec 30, 2019, 06:40 PM ISTजबलपुर/भोपाल. जबलपुर हाईकोर्ट ने एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल के 52 मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने छात्रों से बढ़ी हुई फीस वसूलने पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी 52 छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के आदेश भी दिए हैं। दरअसल, एलएन मेडिकल कॉलेज ने बढ़ी हुई फीस न देने पर छात्रों को परीक्षा में बिठाने से इनकार कर दिया था। कॉलेज ने मिड सेशन में नियमों के विरुद्ध फीस बढ़ा दी थी।
मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 11 लाख 55 हज़ार चुकाने के बाद भी अचानक ढाई लाख रुपए फीस और बढ़ा दी थी, जिसके बाद मेडिकल छात्रों ने बढ़ी हुई फीस नहीं दी तो उन्हें परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था।जबकि एक जनवरी से एमडी-एमएस की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद छात्र खुश हैं और परीक्षा में बैठने की तैयारी शुरू कर दी है।
हाईकोर्ट ने छात्रों को राहत देते हुए डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और एनएल मेडिकल कॉलेज सहित 5 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने सभी से 4 हफ़्ते के अंदर जवाब मांगा है। भोपाल समेत सूबे के कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस पिछले चार सालोंं में चार गुना बढ़ाई जा चुकी है। छात्रों का आरोप है कि उनसे फीस और सुविधाओं के नाम पर लाखों रुपए लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता
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